– ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग करने पर जुर्माना संबंधी आरटीओ के नियम:—-
यदि ट्रैक्टर-टॉली (Tractor-trolley) का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस, परमिट न होने पर ट्रैक्टर मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारत में ट्रैक्टर का उपयोग आमतौर पर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, जैसे कि माल ढुलाई, कंस्ट्रक्शन आदि में, तो इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें लागू होती हैं। आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के अनुसार, यदि ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक के लिए किया जाए तो जैसे…….

  1. ट्रैक्टर का पंजीकरण केवल कृषि कार्यों के लिए होता है। अगर इसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है!
  2. तो उसे व्यावसायिक पंजीकरण की आवश्यकता होती है!
  3. ट्रैक्टर के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है, खासकर जब इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए चलाया जा रहा हो!
  4. ट्रैक्टर के लिए सही प्रकार का बीमा होना आवश्यक है। यदि यह व्यावसायिक उपयोग के लिए है!
  5. तो इसके लिए वाणिज्यिक वाहन बीमा की आवश्यकता होती है!
  6. ड्राइवर को सही प्रकार का लाइसेंस होना चाहिए जो व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए उपयुक्त हो!
  7. इसके अलावा, ट्रैक्टर के लिए आवश्यक परमिट होना चाहिए!

जुर्माना:—
यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है और ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बिना उचित पंजीकरण और दस्तावेज़ों के किया जाता है, तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ट्रैक्टर को जब्त भी किया जा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न राज्य अपने-अपने कानूनों के अनुसार जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। इसीलिए, ट्रैक्टर का उपयोग करते समय संबंधित नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

चालक:— आपके पास लाइट मोटर व्हीकल (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप 7500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहन, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, चला सकते हैं। ट्रैक्टर चलाने के लिए अलग से किसी विशेष प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि वह ट्रैक्टर 7500 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं उठाता हो।

– अगर आप ट्रैक्टर का उपयोग खेती-किसानी के अलावा किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस और व्यावसायिक परमिट की आवश्यकता हो सकती है। यदि ये दस्तावेज़ आपके पास नहीं हैं और आप ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते पाए जाते हैं, तो आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) की ओर से भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना एक लाख रुपए तक हो सकता है।

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