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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाई, अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाई, अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा
Written by Team HCC

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाई, अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा

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किसानों के लिए फिर से ख़ुशी का अवसर अब फ़सल बीमा योजना की तिथि आगे बढ़ चुकी है वोभी 10 अगस्त तक अब किसान कर पाएँगे फ़सल बीमा में आयोजन 10 अगस्त तक आइए जानते हैं हमारे लेख में……

नमस्कार किसान भाइयों : आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि फ़सल बीमा योजना की तिथि अब आगे स्थगित कब होगी तो सभी भाइयों के लिए यह ख़ुशख़बरी है कि अब फ़सल बीमा योजना की तिथि 10 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किए जाने की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त हो गई है। वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी किसान भाई 10 अगस्त, 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते है।
कृषि आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान, खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं. बयान के अनुसार बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए दो प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसान द्वारा वहन किया जाएगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) राष्ट्रीय पोर्टल बढ़ी हुई तारीख तक खुला रहेगा यानी 10 अगस्त 2024 तक किसान पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की ओर से भी अधिक से अधिक संख्या में किसानों को फसल बीमा कराने के लिए कहा जा रहा है।


: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान किन फसलों का बीमा करा सकते हैं-
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान विभिन्न प्रकार की फसलों का बीमा करा सकते हैं। इन फसलों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

1. खरीफ फसलें: जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, कपास, और तिल।
2. रबी फसलें: जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, और आलू।
3. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें: जैसे गन्ना, कपास, जूट, और फल-सब्जियाँ।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र।
2. भूमि के दस्तावेज: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पट्टा (लीज) दस्तावेज, या खेती की जमीन का रेंट एग्रीमेंट।
3. बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें बैंक खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट हो।
4. फसल विवरण : किस फसल का बीमा कराना है, उसका विवरण और फसल की बुवाई की तिथि।
5. फोटो: हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो।
6. संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज
: स्थानीय नियमों के अनुसार कोई अतिरिक्त दस्तावेज हो सकते हैं।
इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद किसान नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ।


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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:

1. दस्तावेज़ तैयार करें:
– पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
– भूमि के दस्तावेज़ (स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा/लीज दस्तावेज़)
– बैंक खाता विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी)
– फसल का विवरण (कौन सी फसल बोई गई है और उसकी बुवाई की तिथि)
– पासपोर्ट आकार की फोटो

2. निकटतम स्थान पर जाएं:
– बैंक शाखा: अधिकृत बैंक शाखा में जाकर आवेदन जमा करें।
– कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC में जाकर आवेदन करें।
– कृषि विभाग का कार्यालय : जिला या तालुका स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय में आवेदन करें।

3. ऑनलाइन आवेदन (यदि उपलब्ध हो):
– राज्य सरकारों की वेबसाइट या PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
– आवश्यक जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा करें।

4. फॉर्म भरें:
– आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसमें सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
– दस्तावेज़ संलग्न करें।

5. आवेदन जमा करें :
– भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित कार्यालय या सेंटर में जमा करें।
– आवेदन की रसीद प्राप्त करें।

6. जांच और पुष्टि :
– संबंधित अधिकारी आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
– सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी।

7. बीमा प्रीमियम का भुगतान:
– बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान करें, जो कि फसल के प्रकार और क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित होगी।
– भुगतान की रसीद प्राप्त करें।

इस प्रक्रिया का पालन करके, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।


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