rajasthan ration card news:— चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है…..!
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एनएफएसए में ये लोग योग्य पात्र नहीं हैं
- ऐसे परिवार, जिसका कोई सदस्य आयकरदाता हैं तो अपात्र।
- परिवार का कोई सदस्य एक लाख से अधिक रुपए की वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हैं तो अपात्र
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अधिकारी-कर्मचारी, आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक हैं तो अपात्र
- खुद या परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अधिक है तो अपात्र
- खुद व परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट और नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र
- नगर निगम-नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़ कर 1000 वर्गफीट के आवासीय और व्यावसायिक परिसर परिवार के नाम पर है तो अपात्र
निष्कर्ष……..!
राज्य सरकार का यह कदम उन वास्तविक गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के लिए उठाए गए कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि इससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग भी सुनिश्चित होगा। इस प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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