विभाग का बड़ा फैसला 2011 के बाद जन्म लेने वालों का राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा नाम
विभाग का बड़ा फैसला 2011 के बाद जन्म लेने वालों का राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा नाम:— क्या आप जानते हैं कि 2011 के बाद जन्मे लोगों का नाम राशन कार्ड की यूनिट में नहीं जोड़ा जा सकेगा. जिले में सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में 79 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. अब सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने और बढ़ाने के बाद ही इन इकाइयों के नाम जोड़े जाएंगे। राशन कार्ड में नया नाम तभी जोड़ा जाता है जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या परिवार में कोई नवविवाहित महिला आती है।
विभाग का बड़ा फैसला 2011 के बाद जन्म लेने वालों का राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा नाम
उपभोक्ताओं को प्रतिदिन तहसील से जिला कार्यालय तक आने-जाने में अतिरिक्त समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म 2011 से पहले हुआ है, उन्हीं के नाम जोड़े और काटे जा रहे हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से की जाती है।
5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है
अंत्योदय कार्ड पर प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जा रहा है. इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डों पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं अंत्योदय कार्डधारकों को समय-समय पर चीनी भी मिलती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने में जुटी है.
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इस कारण नाम नहीं जुड़ पा रहा है
कोरोना आने के बाद से ही सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है. ऐसे में राशन कार्ड में यूनिट जुड़वाने के लिए मारामारी मची हुई है। लाभार्थी प्रतिदिन तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। हर कोई अपनी यूनिट में बच्चों का नाम जुड़वाना चाहता है, लेकिन हकीकत से वाकिफ नहीं है. लक्ष्य पूरा होने के कारण विभागीय अधिकारी व कर्मचारी अपात्र इकाइयों के नाम हटाकर अन्य पात्र इकाइयों के नाम जोड़ रहे हैं। राज्य के सभी जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. लगभग सभी जिलों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है.
उपभोक्ताओं को हकीकत नहीं बताई जा रही है
उपभोक्ताओं को हकीकत नहीं बताई जा रही है। इसके चलते उपभोक्ता अपने बच्चों की यूनिटें ऑनलाइन करवाकर विभाग में जमा करा रहे हैं। यानी हर महीने वह ऑनलाइन काम निपटाने में हजारों रुपये खर्च कर रहा है. विभाग के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर ही इकाइयों के नाम जोड़े जा रहे हैं. तब से कोई जनगणना नहीं की गई है। जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सदर तहसील के पूर्ति निरीक्षक शरद सिंह का कहना है कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अपनी यूनिट की जांच कर लेनी चाहिए। 2011 के बाद जन्मे लोगों को अपनी यूनिटें ऑनलाइन नहीं प्राप्त करनी चाहिए। शासन से निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षकों द्वारा उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद वह ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।
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