पालनहार योजना:~~~~ राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए एक कदम……..!
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही “पालनहार योजना” एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के तहत, बच्चों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाना अब संभव होगा।
योजना के तहत, 5 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी, जो स्कूल प्रवेश के पश्चात 18 वर्ष तक की आयु में ₹1000 तक बढ़ सकती है। अतिरिक्त भीड़ मामूली वस्त्र या आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए ₹2000 प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी।
Palanhar Yojana 2024
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की सहायता के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हाल ही में इस योजना के अंतर्गत लाभ की धनराशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
Palanhar Yojana 2024 के तहत धनराशि
- 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे:—— ₹500 प्रति माह (वर्तमान में बढ़ाकर ₹750 प्रति माह)
- वार्षिक अन्य आवश्यकताएँ:—- वस्त्र, स्वेटर, जूते एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु ₹2000 प्रतिवर्ष
- स्कूल में प्रवेश के पश्चात 18 वर्ष तक के बच्चे:—– ₹1000 प्रति माह (वर्तमान में बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह)
Palanhar Yojana 2024 लाभार्थी संख्या
- इस योजना के तहत 6 लाख 50,000 से अधिक बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
Palanhar Yojana 2024 के लाभ
1. राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ
– 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹750 प्रति माह।
– 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹1500 प्रति माह।
2. वार्षिक धनराशि
– बच्चों की जरूरत का सामान खरीदने के लिए ₹2000 प्रति वर्ष।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित
– इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
Palanhar Yojana 2024 पात्रता
1. राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चे
-2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चे।
2. तलाकशुदा महिला का बच्चा
– तलाकशुदा महिला का बच्चा भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
3. असहाय माता-पिता के बच्चे
– जिनके माता-पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं।
Palanhar Yojana 2024 आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. आय प्रमाण पत्र
3. भामाशाह कार्ड
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. विधवा / तलाकशुदा प्रमाण पत्र
6. आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
पालनहार योजना का उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों को समाज में एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इसके माध्यम से बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के साथ-साथ एक स्थिर और सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा रहा है।
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें –
- पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आवेदन फार्म को डाउनलोड करें।
- इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को A4 साइज पेपर में प्रिंट करें।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ जोड़ दें।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास या संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र केंद्र में जाकर कर दे।
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